Unlcok 4 guidelines
  • सभी धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति, शर्तें क्या होंगी आगे पढ़े।
  • शुरू होंगी मेट्रो लेकिन नियमो का करना होगा पालन, नियम क्या है पढ़े।
  • सभी स्कूल-कॉलेज 30 सितम्बर तक बंद, 21 सितम्बर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को रियायत, लेकिन यंहा भी कुछ नियम लागू।
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद।

देशभर में फैली महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। जिसमें धीरे-धीरे केन्द्र सरकार लागू लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील दे रही है और अनलॉक 4.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में आगामी सात सितंबर से देश भर में मेट्रो की सेवाएं शुरू हो सकेगी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 21 सितंबर के बाद से कक्षा नौ से लेकर 12वीं के छात्र विद्यालय जा सकेंगे और साथ ही 50 प्रतिशत स्टाफ विद्यालय में आएंगे। अनलॉक 4.0 में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को बंद रखा गया है 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैली को भी अनुमति प्रदान की गई है परंतु 100 लोग से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

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कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है। मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दफ्तर या अन्य जगहों पर जाने के लिए मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं। कोरोना काल में मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए खास तैयारी की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसे जब भी सरकार से निर्देश प्राप्त होगा, वह अपना परिचालन बाहल करने के लिए तैयार रहेगी। एक सूत्र ने कहा, ”हम सेवाओं की बहाली के लिए अनुमति का इंतजार कर रहे है। लेकिन, सुरक्षा के सारे उपाय तैयार कर लिए गये हैं तथा कुछ और तैयार भी किए जा रहे हैं तकि जब भी सेवाएं बहाल करने का आदेश हो, तब हम यात्रियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं।

अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बिना मास्क वालों को मेट्रो परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक दूसरे के बीच दूरी का भी पालन किया जाएगा। सूत्र ने कहा, ” ट्रेनें यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए नियमित दिनों की तुलना में अधिक देर तक रूकेंगी ताकि सवारी ऐसा करते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रख पाएं। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाएगी और सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अब ऑटो टॉप अप के नये स्मार्ट कार्ड से लेकर सीटों और प्लेटफार्म के फ्लोर पर स्टिकर चिपकाये जायेंगे ताकि एक दूसरे के बीच दूरी बनी रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो की बहाली की मांग की थी।