हाई कोर्ट ने धामी सरकार को लोकायुक्त नियुक्ति करने के लिए 3 महीने का अंतिम अवसर दिया है और साथ ही कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी हाईकोर्ट ने धामी सरकार को सख्त आदेश दिए हैं |
Nainital High Court give last chance To Dhami Government
शुक्रवार, 25 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में गोलापुर निवासी रवि शंकर जोशी के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई मामले की सुनवाई नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ की मौजूदगी में हुई ।
क्या है याचिका | Nainital High Court give last chance To Dhami Government
गोलापुर निवासी रवि शंकर जोशी के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त ही नियुक्ति नहीं की है। जबकि संस्थान के नाम पर हर साल 2 से 3 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
1 जनहित याचिका में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात कही, लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले किए जा रहे हैं हर एक छोटे से छोटा मामला उच्च न्यायालय में लाना पड़ रहा है।
2 जनहित याचिका में राज्य की सभी जांच एजेंसी के सरकार के अधीन होने की भी बात कही गई है जिनका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन की पूर्वानुमति के साथ किसी भी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर सके।
3 जनहित याचिका में स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रसारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग के भी पुलिस का हिस्सा होने की बात कही गई है जिसका संपूर्ण नियंत्रण पुलिस मुख्यालय सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास रहता है। जनता के लिए पारदर्शिता स्वतंत्र और निष्पक्ष की जांच महत्वपूर्ण है जिसके लिए खाली पड़े लोकायुक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जानी चाहिए।
लोकायुक्त नियुक्ति के लिए 3 महीने का दिया समय | Nainital High Court give last chance To Dhami Government
नैनीताल हाई कोर्ट ने धामी सरकार को लोकायुक्त के कार्यालय में खाली पड़े पदों पर 3 महीने के अंदर नियुक्ति करने के अंतिम अवसर देते हुए आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती उनसे कार्यालय के कर्मचारियों को वहां से वेतन नहीं दिया जाए।
वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रुख | Nainital High Court give last chance To Dhami Government
नैनीताल हाई कोर्ट ने लोकायुक्त कर्मचारी के वेतन पर सख्त रूप दिखाते हुए कहा कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती उसके कार्यालय के कर्मचारियों को वहां से वेतन नहीं दिया जाएगा चाहे तो सरकार उनसे अन्य विभागों से कार्य लेकर भुगतान कर सकती है आज राज्य की तरफ से कोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 महीने 6 महीने का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई ।
सरकार की तरफ से लोकायुक्त के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लेकर कहा गया कि कार्यालय में 26 कर्मचारी हैं जिनमें से 9 रेरा में कार्य कर रहे हैं उनको वहीं से वेतन मिलता है 17 कर्मचारी लोकायुक्त के कार्यालय में कम कर रहे हैं इसलिए इनका वेतन लोकायुक्त कार्यालय से ही दिए जाने के आदेश दिए जाएं।