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उत्तराखंड की धामी सरकार ने मलिन बस्तियों (slums in uttarakhand) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अगले 3 सालों तक मलिन बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान नही किया जाएगा और ना ही उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Government gave relief to illegal slums in uttarakhand for next 3 year

प्रदेश में मौजूद तकरीबन 584 अवैध मलिन बस्तियों (slums in uttarakhand) के लिए धामी सरकार ने राहत की खबर दी है। सोमवार शाम उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में मौजूद सभी मलिन बस्तियां (slums in uttarakhand) अब 2024 तक नहीं हटाया जाएगा। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में अतिक्रमण को हटाने के कर्म प्रदेश में मौजूद सभी अवैध मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था जिसके बाद वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार नगर निकाय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करते हुए मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को 3 साल तक यानी 2021 तक रोक लगा दी थी तो वहीं बीती शाम सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इसे 6 सालों तक बढ़ा दिया गया है और अब 2024 तक अवैध मलिन बस्तियों (slums in uttarakhand) के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।

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आपको बता दें कि प्रदेश में तकरीबन 584 अवैध (slums in uttarakhand) मलिन बस्तियां हैं जिनमें 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को धामी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेशों के क्रम में इन सभी परिवारों पर कार्यवाही की तलवार लटक रही थी हालांकि वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार ने पहले ही 3 सालों के लिए इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी लेकिन 2 साल कोविड-19 महामारी मैं बीच आने की वजह से वर्ष 2021 में एक बार फिर से प्रदेश की सभी मलिन अवैध मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर कार्यवाही होनी सुनिश्चित थी लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इन सभी अवैध मरीन बस्तियों को वर्ष 2024 तक महफूज कर दिया है।