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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में पशुपालकों को अनुदान, श्रमिकों के लिए नई नियमावली, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार, हाईकोर्ट परिसर, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, ईको टूरिज्म और पेयजल योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक हित, न्यायिक आधारभूत संरचना, पर्यटन, खेल, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

पशुपालकों को बड़ी राहत, अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा अनुदान

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार के अनुसार पहले वर्ष में करीब 2,128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।

मजदूरों के लिए नई मजदूरी संहिता लागू

उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को और मजबूत किया है। नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी, ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से होगा, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन देने का प्रावधान भी किया गया है।

एससी-एसटी छात्रावासों के लिए नई नियमावली

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली लागू की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया है। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन, जड़ी-बूटी संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत किया जा सके।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनी रहेगी।

हल्द्वानी में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे भविष्य में आधुनिक न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास होगा।

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद

गौलापार (हल्द्वानी) स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से भी की जाएगी।

बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व

दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर उसी समुदाय के प्रतिनिधियों को नामित करने का निर्णय लिया गया है।

सहकारी समिति नियमावली में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली-2004 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाकर नए कानूनी प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन के लिए नया प्रोटोकॉल

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नए प्रोटोकॉल को राज्य में लागू किया जाएगा। इससे योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव में मदद मिलेगी।

वन विकास निगम में भर्ती होगी पारदर्शी

उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर पदों की भर्ती अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने को मंजूरी दी गई है। इससे धार्मिक पर्यटन, उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू

कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी है। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल और तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिकों के लिए री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस

कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और खेल सुविधाओं का विस्तार, न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास, ईको टूरिज्म को बढ़ावा तथा औद्योगिक निवेश और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास को आगे बढ़ाना है।