उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand vidhansabha) में बैकडोर भर्ती मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कार्ड की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही करार दिया है। जिसके बाद अब एक बार फिर से 228 करचारियों की सेवाओं पर तलवार लटक रही है।
Uttarakhand vidhansabha backdoor recruitment
उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है. पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गयी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया. विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।
नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है. पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गयी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया. विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है.