उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू अगले 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है अब यह 15 जून तक जारी रहेगा। तो वहीं सरकार द्वारा कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए कुछ ढील भी दी गई है और सबसे बड़ी राहत शराब के शौकीन लोगों के लिए हैं।
News SOP for covid curfew in uttarakhand, curfew extended
15 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू
उत्तराखंड में कोविड के कम होते मामलों को लेकर सभी उम्मीद कर रहे थे कि अब कोविड कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार अभी भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है हालांकि सरकार द्वारा कुछ राहत लोगों को हरूर दी गयी है। उत्तराखंड शासन से आगामी 1 हफ्ते के लिए यानी 15 जून तक के लिए एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो कि इस तरह से है।
नयी SOP के कुछ खास बिंदु–
- प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू 8 जून से 15 जून तक 24 घंटे लागू रहेगा।
- इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण या फिर पंचायत क्षेत्रों में रियायत देते हुए शिथिलता बरतने के लिए जिलाधिकारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार राहत दे सकते हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- शादी को लेकर अभी भी पिछले ही आदेश लागू है जिसमें शादी समारोह को हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी गई है और अगर शादी स्थगित करना संभव नहीं है तो केवल 20 लोगों की अनुमति है जिन्हें शादी समारोह से 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी अनिवार्य है।
- सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा सभी तरह के शैक्षिक संस्थान बंद रखे जाएंगे ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी हालांकि एमबीबीएस फोर्थ एंड फिफ्थ बीडीएस फोर्थ ईयर और नर्सिंग क्लासेस की थर्ड ईयर कक्षाएं जारी रहेंगी।
- सभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल्स व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार जिम स्पोर्ट्स अकैडमी स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर ऑडिटोरियम या फिर गैदरिंग वाले स्थान मैं सभी तरह की गतिविधियां बंद रखी जाएंगी।
- सभी सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन सांस्कृतिक समारोह और किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजन को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रखा गया है।
- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अभी भी 72 घंटे के भीतर वाली आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में एंट्री दी जाएगी रिपोर्ट में लाने वालों का टेस्ट करवाया जाएगा। उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तो वही सभी लोगों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एस ओ पी का पालन कर रहा होगा।
- उत्तराखंड के बाहर से राज्य में अपने पैतृक गांव वापस जा रहे प्रवासियों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी ग्राम पंचायत या फिर ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में बनाए गए करंट इन सेंटर में 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है तो वही आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के बाद और पूरी तरह से स्वस्थ होने पर वह अपने घर जा सकते हैं गांव में करंट इन सेंटरों कीरत का रखरखाव और वहां पर सभी तरह की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट दिया जाएगा तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा भी एसडीआरएफ फंड गांव में प्रदान किए जाएंगे।
- देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल और उधम सिंह नगर से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों को rt-pcr या फिर एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी जिला प्रशासन द्वारा जिले के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
क्या खुलेगा और कब खुलेगा-
- कोविड कर्फ्यू अवधि में जरूरी सेवाओं को पहले की तरह छूट दी गई है जिसमे मेडिकल से जुड़े सभी संस्थान प्रयोगशाला, अस्पताल केमिस्ट खुले रहेंगे। बैंक सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगे।पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सरकारी गल्ले राशन की दुकाने आदि खुली रहेंगी। डाकघरों की सेवाएं जारी रहेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को छूट रहेगी।
- राशन की दुकाने और जनरल स्टोर के अलावा स्टेशनरी की दुकाने बुधवार, 9 जून को और सोमवार 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खुलेंगे। कपड़ों की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, कमर्शियल मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकान है, ड्राई क्लीनर्स शुक्रवार 11 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खोल सकते हैं।
- शराब की दुकानें बुधवार 9 जून, शुक्रवार 11 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी लेकिन बार अभी बंद रहेंगे।