Guidelines for uttarakhand

अगर आप उत्तराखंड में हैं और प्रदेश के बाहर जाने की सोच रहे हैं या फिर आप उत्तराखंड के बाहर से हैं और आपको उत्तराखंड किसी काम से आना या फिर यंहा घूमने का मन है तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए ही है। उत्तराखंड में आने और उत्तराखंड से जाने के लिए नियम बदल गए है, क्या कुछ नियम है वो नियम जान लीजिए।

Bus for Jee neet exam in uttarakhand 1 1
Transport for uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरेन्टीन के और पर्यटकों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस नई गाइडलाइन को लेकर रविवार सुबह आदेश जारी किए, जिसके तहत अब उत्तराखंड आने के लिए कम से कम 2 दिन का किसी होटल या होमस्टे में रिजर्वेशन करना जरूरी है और कोरेन्टीन, कोविड टेस्ट को लेकर भी काफी सारे बदलाव किए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं….

New SOP for corenteen uttarakhand

कोरेंटिन और पर्यटन को लेकर जारी नए नियम….

SOP for coreenten and tourism uttarakhand

• अगर आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है तो आपको
• होम क्वालिटी नहीं होना होगा 7 दिन से कम समय के लिए अपने निजी काम से प्रदेश में आने वाले लोगों को कोरेन्टीन होने की जरूरत नहीं है।
• 7 दिन से अधिक के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों को 10 दिन self-quarantine होना होगा
• वीआईपी लोग जिनमें केंद्रीय मंत्री राज्य के मंत्री जज आदि को कोरेन्टीन से छूट दी गई है, इन्हें कोरेन्टीन नहीं होना होगा।
• प्रदेश का कोई अधिकारी अगर बाहर जाता है और 5 दिन से अधिक के बाद वापसी करता है तो उसे कोविड-19 कराना होगा।
• 5 दिन के समय के लिए अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो उसे वापस आने पर कोरेन्टीन होने की जरूरत नहीं है।
• 5 दिन से ज्यादा समय के लिए अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो उसे 10 दिन के लिए कोरेन्टीन होना होगा।

Uttarakhand tourism

• राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अगर 4 दिन के भीतर किया गया कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसे कोरेन्टीन नही होना होगा।
• राज्य के बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है और उसके पास आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होनी जरूरी है।
• राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के पास किसी होटल या होस्ट होने कम से कम 2 दिन की बुकिंग होनी जरूरी है।
• पर्यटकों के पास राज्य में प्रवेश के समय 4 दिनों के भीतर कराई गई कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है जिसे उसे स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड करना होगा।
• अगर किसी के पास कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उसे बॉर्डर चेक पोस्ट एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। सभी जगहों पर एंटीजन टेस्ट किये जायेंगे।
• होटलों को यह सुविधा दी गई है कि वह किसी प्राइवेट कोविड-19 टेस्ट सुविधा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकते हैं।
• होटल संचालकों को यह निर्देश है कि किसी भी पर्यटक के होटल में चेक इन करने से पहले उसे कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक करनी होगी।
• 1 जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

उत्तराखंड आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जिस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है उस वेबसाइट का लिंक यह है…Uttarakhand pass