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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है जिसको लेकर सोमवार देर शाम मुख्य सचिव कार्यालय से SOP जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस में कई सारे नियम बदले हुए है।

Kovid curfew extended for a week, here are the latest guidelines for Uttarakhand

उत्तराखंड में कोविड-19 कोरोनावायरस की स्थिति सामान्य बनी हुई है हालांकि कोविड-19 को लेकर कर्फ्यू को लेकर सरकार ने 1 सप्ताह और यानी 7 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सोमवार देर शाम मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से नई गाइडलाइन को लेकर s.o.p. जारी की गई।

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लेटेस्ट SOP के महत्वपूर्ण बिंदु—

  • उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त से 7 सितंबर तक बढ़ाया गया।
  • कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid-Nagative टेस्ट रिपोर्ट जोकि अधिकतम 72 घंटे पहले की हो उसके साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति।
  • प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे तो वहीं स्कूलों को SOP का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • प्रदेश में सभी टेक्निकल इंस्टिट्यूट, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उनसे संबंधित विभाग द्वारा अलग से जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे और s.o.p. का कड़ाई से पालन करना होगा।
  • प्रदेश के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
  • सभी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक और अन्य तरह की बड़ी सभाएं प्रतिबंधित है लेकिन इन गतिविधियों के लिए परमिशन के बाद अनुमति दी जा सकती है।
  • राज्य के सभी पर्यटक स्थलों पर वीकेंड में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर- जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के साथ SOP का सख्ती से पालन करते हुए अनुमति दी जा सकती है।
  • उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वेक्सिनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid-Nagative टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी जिसमें सभी हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लीनिक केमिस्ट शॉप इत्यादि शामिल है।
  • सभी बैंक, फाइनेंस और इंसुरेंस के कार्यालय SOP के अनुसार खुले रहेंगे तो वही वर्क फ्रॉम होम को भी लागू रखा जा सकता है।
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बिजलीघर, डाकघर, निकायों में साफ सफाई, टेलीकॉम से जुड़े ऑफिस और प्रतिष्ठान, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर इत्यादि खुले रहेंगे हालांकि एस ओ पी का सख्ती से पालन करना होगा।
  • बाजार सुबह 8:00 बजे से रात को 9:00 बजे तक खुले रहेंगे साप्ताहिक बंदी यानी रविवार को जिस तरह से पहले बाजार बंद रहते थे अभी भी बंद रहेंगे।
  • जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम और इससे जुड़ी सभी गतिविधियां SOP का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति।
  • सब्जी की दुकाने, दूध की डेरी, मिठाई की दुकाने, और फूलों की दुकान है रोज सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुलेंगी।
  • सभी होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है तो वही होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग करने की अनुमति।
  • सिटी एरिया में होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।
  • विक्रम ऑटो सिटी बस इत्यादि सभी सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलने की अनुमति।

उत्तराखंड शासन द्वारा कोविड कर्फ्यू को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के कुछ मुख्य पॉइंट ऊपर दिए गए हैं। अगर आप लेटेस्ट SOP की ओरिजनल सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते है। ?https://chat.whatsapp.com/J9QoZqQlWsC7ueU2LWNl78