उत्तराखंड में लगातार पैर पसार रही कोविड कि तीसरी लहर के बाद शासन प्रसाशन भी सख्ते में आ गया है और अब धीरे धीरे सख्ताई भी बढ़ाई जा रही है। 2 दिन पहले जंहा नाईट कर्फ्यू का समय बढ़ाया तो वहीं आज नई गाइडलाइंस में कुछ और नियम भी सख्त कर दिए गए हैं।
Curfew rules changed in Uttarakhand, ban on election rallies
उत्तराखंड में लगातार बया व स्थिति से खेल रहे कोविड-19 कोरोनावायरस की तीसरी लहर पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कुछ पाबंदी लगा दी है। शुक्रवार देर रात उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुई नई SOP में कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है।
चुनावी रैलियों पर लगी रोक | Ban on election rallies
उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में लगातार रफ्तार से फैल रही कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में सभी चुनावी रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शासन द्वारा जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश में किसी भी भीड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शासन द्वारा यह रोक अभी फिलहाल 16 जनवरी तक लगाई गई है। तो वहीं आगे हालातों को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल 16 जनवरी तक प्रदेश में कोई चुनावी रैलियां आयोजित नहीं की जाएंगी और रैलियों का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है।
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नई SOP के कुछ महत्वपूर्ण नियम
- शॉपिंग मॉल्स सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि में कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर का पालन करते हुए इन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश हुए हैं।
- प्रदेश के सभी वाटर पार्क और स्विमिंग पूल आगामी 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।
- प्रदेश में आगामी 16 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है।


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