car selling in dehradun rto

RTO देहरादून ने पुराने वाहन को बेचने व खरीदने के कानून में किया बड़ा बदलाव।

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अब पुराना वाहन बेचना और खरीदना और भी आसान हो गया है। RTO देहरादून में वाहन ट्रांसफर के नए कानून बनाए गए हैं जिसके करण गाड़ी के सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने में जनता को मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा।

पुराने मालिक का RTO आना जरूरी| car selling in dehradun rto

RTO देहरादून सुनील शर्मा ने आरटीओ कानून में हुए बदलाव को बताते हुए कहा कि RTO कार्यालय में किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं उठानी होगी और वाहन के पुराने मालिक को दफ्तर में बुलाने का नियम केवल वाहन ट्रांसफर प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या गया है।

OTP होगा अनिवार्य| car selling in dehradun rto

नए RTO नियम के अंतर्गत वाहन तभी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम क्या था सकेगा जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP सॉफ्टवेयर में दर्ज़ किया जायेगा, जब तक OTP नहीं आएगा आएगा तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ाई नहीं जाएगी। पुराने मालिक के OTP बताने के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।

क्या था पुराना कानून| car selling in dehradun rto

पुराने RTO कानून के मुताबिक वहां को खरीदने या बेचने के लिए वाहन मालिक के केवल विक्रय पत्र और पहचान पत्र की कॉपी लाना अनिवार्यता था। RTO कार्यालय में वाहन मालिक का आना अनिवार्य नहीं था, साथ ही हस्ताक्षर के मिलान भी नहीं किया जाता था।

वाहन ट्रान्सफर की नए नियम| car selling in dehradun rto

पुराने वाहन को बेचने के लिए RTO कार्यालय में वाहन के पुराने मालिक का सत्यापन और हस्ताक्षर का मिलन किया जाएगा। क्रेता (वाहन खरीदने वाला) और विक्रेता ( वाहन बेचने वाला) दोनों के आधारकार्ड पंजीकृत मोबाइल न० पर OTP आएगा, दोनों के OTP सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जायेंगे इसके बाद ही वहां ट्रांसफर किया जाएगा।

नए RTO नियम के बारे में बताते हुए RTO देहरादून सुनील शर्मा ने कहा कि यदि किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वह सीधे आकर उनसे या अन्य किसी अधिकारियों से बात कर सकते हैं। नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सहूलियत के लिए हैं।