केंद्र से जारी हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइन उत्तराखंड में भी जारी हो गई है। इस गाइडलाइन को मुख्य सचिव ओमप्रकाश कार्यालय से कल रात जारी कीया गया है जिसके बाद आज से यह पूरे प्रदेश में लागू हो गयी है। इस गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, स्विमिंग पूल, और शादियों के अलावा धार्मिक और मनोरंजन के प्रोग्राम के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है तो वहीं उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पर्यटको के लिए भी काफी कुछ है। जाने डिटेल में….
स्कूलों की स्थिति, schools opening status in uttarakhand—
केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में स्कूल और कॉलेजों के साथ-साथ तमाम शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके लिए अंतिम फैसला राज्य सरकार ने सम्बंधित विभाग पर छोड़ा गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर जिलों से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा हालांकि इसमें अभिभावकों की भावनाओं को देखते हुए अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाइड लाइन में साफ कहा गया है कि स्कूलों को खोलने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है और अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन चाहता है तो उसे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और स्कूलों को कोविड-19 के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए खोलना होगा।
कॉलेज और कोचिंग सेंटर कब खुलेंगे, Guidelines for collage and coaching center’s :-
उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी तकनीकी कॉलेजों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग 1 हफ्ते के भीतर रणनीति तैयार करेगा और तमाम मानकों के साथ उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख से सभी कॉलेज के साथ तकनीकी कॉलेज में खोल दिए जाएंगे। कोचिंग सेंटर को लेकर भी राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर से सभी मानकों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है हालांकि इस पर जिलों में जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है अगर कहीं परिस्थिति गंभीर होगी तो कोचिंग सेंटर बंद भी रखे जा सकते हैं
7 महीने बाद खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर, फन पार्क, स्विमिंग पूल, Guidelines for cinema, entertainment park & swimming pools :-
केंद्रीय गाइडलाइन की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश के सभी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर थिएटर को 15 अक्टूबर से आधी कैपेसिटी (50%) के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। यानी सिनेमा तो आप जा सकते हैं लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा इसके अलावा फन पार्क या फिर एंटरटेनमेंट सेंटर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन करना होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी खबर है कि वह स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहां भी मानकों का ध्यान रखना होगा।
हो पाएंगे व्यपारिक आयोजन, प्रदर्शनियों की राह आसान। Guidelines for conferences and exhibition :-
व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनलॉक 5 में व्यापारिक आयोजनों की अनुमति कॉविड के मानकों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, तो वही इसके बाद तमाम बिजनेस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन भी अब आयोजित की जा सकती है लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा।
शर्तों के साथ सभी सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति। Guidelines for social/academic/sports/cultural/religious and poltical functions :-
अनलॉक 5 की गाइड लाइन में सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए छूट दी गई है। लेकिन शर्त यह है कि अगर यह कार्यक्रम किसी बंद परिसर में है तो वहां पर परिसर को ध्यान में रखते हुए आधी कैपेसिटी के आधार पर अधिकतम 200 लोगों की अनुमति दी जा सकती है। और अगर यह कार्यक्रम खुले में हो रहा है तो अधिकतम सीमा ज्यादा भी हो सकती है। इसका निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा यानी कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम से पहले संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी बेहद जरूरी है।
सबके लिए खुला है उत्तराखंड। Guidelines for treval, (Interstate/interdistrict)
इंटरस्टेट और इंटरडिस्ट्रिक्ट आवागमन को लेकर पहले ही केंद्र द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। तो वही अनलॉक 5 की गाइड लाइन में भी यह स्पष्ट है कि आप इंटरेस्टेड और इंटर डिस्टिक मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन आपको देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में सभी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर को अनिवार्य किया गया है तो वहीं अगर कोई किसी व्यक्ति में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके लिए रैपिड टेस्ट की भी व्यवस्था स्थानीय जिला प्रशासन को करनी होगी और अगर वहां पर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे गाइडलाइन के अनुरूप नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में सूचना देनी होगी।
कोरेन्टीन के लिए नियम। Guidelines for corenteen :-
अनलॉक 5 में कोरेन्टीन के नियम और भी आसान हो गए हैं। अब अगर आप उत्तराखंड में 7 दिन से कम समय के लिए आ रहे हैं तो आपको कोरेन्टीन होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 7 दिन से ज्यादा समय के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगामी 10 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की मोनिटरिंग करते हुए होम कोरेन्टीन पर रहना होगा तो वही प्रदेश में आने वाले वीआईपी, वीवीआइपी को कोरेंटिन में राहत दी गई है।
पर्यटकों के लिए नियम। Guidelines for tourism:-
पर्यटन राज्य उत्तराखंड पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है आप एक निश्चित अवधि के लिए उत्तराखंड के होटलों की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन होटलों में चैक इन के समय होटल संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो साथ ही होटल संचालक की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ को भी कोविड-19 के सभी मानकों का पालन किया जाए इसके अलावा अगर किसी भी पर्यटक की तबीयत बिगड़ती है तो होटल संचालक को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
यह सभी नियम कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू होंगे कंटेनमेंट जोन के अंदर यह नियम लागू नहीं होंगे साथ ही जिले में कहीं पर भी स्थानीय प्रशासन लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। उसे राज्य सरकार की या फिर केंद्रीय s.o.p. के अनुरूप चलना होगा वह अपने सुविधा अनुसार कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं।