Sealing Notice Issued in 247 Hospitals in Dehradun

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएम सोनिका के निर्देश पर देहरादून के 247 (Sealing Notice In Hospital’s) क्लीनिक और अस्पतालों पर सीलिंग की कार्यवाही की जा सकती है। लंबे समय से क्लीनिक और अस्पतालों द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रिनुअल नहीं कराए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है |

Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital’s in Dehradun

देहरादून में कोरोना काल में कई क्लीनिक और अस्पतालों के बंद रहने की बात कहकर जुर्माने में छूट मांगी जा रही थी जिसे सीएमओ स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखा गया लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण समिति के अध्यक्ष डीएम सोनिका ने जुर्माने लगाने के साथ सीलिंग यह कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

अस्पताल बंद रहने का हवाला देकर छूट की मांग | Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital’s in Dehradun

Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital's in Dehradun

क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ₹100 प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति के आगे सभी मुद्दे रखे गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना काल में प्रतिष्ठान बंद रखने का हवाला देकर छूट मांगी गई थी, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके चलते समिति ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

रिनुअल नही करने पर जारी हुए नोटिस | Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital’s in Dehradun

Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital's in Dehradun

2020 से 467 एलोपैथी, होम्योपैथी, डेंटल,आयुष प्रतिष्ठानों को रिनुअल नहीं कराए जाने पर सीएमओ कार्यालय से नोटिस जारी किए गए थे। जिनमें से 110 ने जुर्माना भरकर रिनुअल करा लिया तो वही 83 प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठान बंद करने की सूचना दी। बचे हुए 247 अस्पतालों क्लीनिक के द्वारा किसी प्रकार की सूचना न मिलना के कारण उनको नोटिस चस्पा किए जा रहे है।

सीएमओ देहरादून के नाम से ड्राफ्ट होगा जमा | Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital’s in Dehradun

Sealing Notice Issued in 247 Clinic and Hospital's in Dehradun

जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस को नोटिस चस्पा किया गया है, उन पर यह जानकारी भी लिखी हुई है कि शुल्क विलंब शो शुल्क और जुर्माना केवल सीएम देहरादून के नाम से ड्राफ्ट से जमा होगा। आपको बता दें कि एसीएमओ डॉ दिनेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1802 मेडिकल संस्थान रजिस्टर्ड हैं ।

जिनमे से 206 सरकारी, 278 आयुष, 75 होम्योपैथीक, 148 रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, 307 डेंटल, 263 एलोपैथिक और 248 बेडेड अस्पताल हैं, जिनमे से 2016 से अब तक लगभग 277 बंद हो चुके है।

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