Dehradun RTO : राज्य में बढ़ते वाहन बिक्री फर्जीवाड़े, आरटीओ ने उठाया सख्त कदम,आरसी ट्रांसफर के बदले नियम | Rules Change In Dehradun RTO

राज्य में बढ़ते वाहन बिक्री फर्जीवाड़े को रोकने के लिए Dehardun RTO में पुराने वाहन बेचे और खरीदने के लिए नियम बदल दिए हैं। वाहन की आरसी अपने नाम करवाने के लिए अब नए नियम बनाए गए हैं |

Rules Change In Dehradun RTO

आरटीओ ने पुराने वहां को खरीदने और बेचने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। यह नियम राज्य में बढ़ते वाहन बिक्री फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किए गए हैं। अगर आप भी अपना कोई पुराना वाहन बेचना या खरीदना चाहते हैं तो नए नियमों को जरूर पढ़ें। नए नियम के चलते कोई भी व्यक्ति अब फर्जी तरीके से कोई भी वाहन ट्रांसफर नहीं कर सकेगा।

एक हफ्ते में फर्जीवाड़े के आए दो मामले | Rules Change In Dehradun RTO

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बीते 1 हफ्ते में देहरादून आरटीओ कार्यालय में दो ऐसे मामले आए हैं जिनमें दो पुराने वाहनों को फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। इनमें एक मामला वकील की बुलेट के आरसी नंबर का है। वकील के बुलेट के आरसी नंबर का फर्जीवाड़ा करके दिल्ली से चुराई गई दूसरी बुलेट के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया था।

तो वही दूसरे मामले में एक व्यक्ति ने फर्जी साइन करके किसी की स्कूटी अपने नाम कर ली थी। दोनों ही मामलों में पीड़ितों के द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर मामले की जांच की जा रही है।

खरीदार और विक्रेता के मोबाइल पर आयेगा ओटीपी | Rules Change In Dehradun RTO

आरटीओ देहरादून कार्यालय में नियमों में हुए बदलाव के तहत अब क्रेता और विक्रेता के आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा। पहले यह ओटीपी केवल वाहन के पुराने मालिक के नंबर पर ही आता था। यह ओटीपी परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता था, ओटीपी सॉफ्टवेयर में नहीं आने तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे नहीं बढ़ती थी।

चेसिस नंबर की छायाप्रति जमा करना होगा अनिवार्य | Rules Change In Dehradun RTO

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पुराने वाहन को बेचने और खरीदने के लिए RC (Ragistration Certificate) अपने नाम करना चाहते है तो अब आपको सेल लेटर के साथ गाड़ी के चेसिस नंबर की भी फोटोकॉपी जमा करनी होगी। साथ ही वाहन के मालिक को परिवहन कार्यालय में आकर विभाग में जमा वाहन से संबंधित दस्तावेजों और सेल लेटर पर साइन का मिलान करना होगा। यह प्रक्रिया करने के बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जा सकेगा।

लाइसेंस पाने के लिए नहीं देना होगा टेस्ट | Rules Change In Dehradun RTO

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आरटीओ के द्वारा किए गए नियमो में बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव लाइसेंस टेस्ट को लेकर किया गया है। अब लाइसेंस पाने के लिए लोगों को टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी दरअसल आरटीओ अब लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस देगी। लाइसेंस पाने के लिए अब आरटीओ में आकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।

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