rule changed for CSD canteen

उत्तराखंड में CSD कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कैंटीन से खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।  इस बात की जानकारी मुख्यालय सेना मुख्यालय से दी गई ।

rule change for csd canteen

CSD कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी |rule change for csd canteen

अब CSD कार्ड धारकों को अपनी यूनिट कैंटीन के बजाय किसी भी यूनिट कैंटीन से ग्रॉसरी और लिकर का सामान खरीद सकते हैं और यही नहीं वह एक साथ 2 महीने का कोटा भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 6 जून को सेना मुख्यालय से कैंटीन से खरीदारी के कानून का संशोधन आदेश जारी किया गया है।

क्या हुआ CSD कार्ड कानून में बदलाव |rule change for csd canteen

  • पूर्व सैनिक या सैनिक आश्रितों के लिए CSD या अपनी यूनिट कैंटीन से खरीदारी की बाध्यता नहीं होगी।
  • अब हर साल कैंटीन कार्ड का रिनुअल कराना अनिवार्य नहीं होगा।
  • अग्निवीर, सेना के ट्रेनी अग्निवीर और सैनी संस्थान जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC छात्रों के स्टील कार्ड बनाए जाएंगे।
  • स्टील कार्ड धारक प्रत्येक महीने कैंटीन से ₹3 हजार का ग्रोसरी का सामान खरीद सकेंगे।
  • प्रशिक्षु अफसर हर महीने कैंटीन से CSD कार्ड से ₹5 हजार का ग्रॉसरी सामान खरीद सकेंगे।
  • नए नियुक्त किए गए अग्निवीरों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सामान्य ग्रॉसरी और लिकर कार ट्रेनिंग सेंटर से ही मुहैया कराया जाएगा।

सेना के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने CSD कानूनों में बदलाव के आदेशों की पुष्टि करते हुए कहा कि नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी ज्यादा राहत |rule change for csd canteen

CSD कानून में हुए बदलाव में पूर्व सैनिकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लिमिट में भी राहत दी गई है।

  • सैन्य अफसर को चौपहिया वाहन पर 20 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है।
  • जूनियर कमीशन अफसर को चौपहिया वाहन पर ₹10 लाख की लिमिट तय की गई है।
  • इससे नीचे के रैंक के अफसरों को चौपहिया वाहन खरीदने पर ₹8 लाख की लिमिट तय की गई।
  • यदि श्रेणीवार सैन्यकर्मी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो यह तो तय लिमिट के अलावा 5 लाख की अधिक लिमिट दी जाएगी।

अब घर बैठे कर सकेंगे खरीदारी |rule change for csd canteen

CSD कार्ड धारक अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल (http//afd.csdindia.go.in/) के जरिए सामान मंगा सकेंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा केवल AFD–1 श्रेणी के सामान जैसे वाहन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि जैसे सामानों पर दी गई है। पोर्टल से लॉगिन करके इस श्रेणी का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा जो सीधा घर पहुंचाया जाएगा।