आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022–23 (एसेसमेंट ईयर 2023–24) के लिए (Income Tax Return) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई जारी कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालो को बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है |
Income Tax Return
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों से बड़ा जुर्माना वसूलने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख है। 31 जुलाई के बाद 5 लाख से अधिक इनकम वाले लोगों को 5 हजार और इससे कम इनकम वाले लोगों को 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा नही | Income Tax Return
आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है सीए संजय मुनियाल ने बताया कि इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिले की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि सीपीसीटी ने जनवरी में ही 2023–21 के लिए आइटीआर फॉर्म अधिसूचित कर दिया था और देशभर में एसेसमेंट ईयर 2320 के लिए गुरुवार तक दो करोड़ से ज्यादा आइटीआर फाइल हो चुके हैं।
अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सरकार ने ई–फाइलिंग पोर्टल पर ITR दाखिल करने की सुविधा करदाताओं को दी ही।
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