वर्ष 2010 से प्राइमरी स्कूलों में विशेष अध्यापकों के 380 पद खाली पड़े है। वर्ष 2023 के 25 मार्च (Recruitment) को इन पदों पर भर्ती किए जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर नैनीताल हाई कोर्ट से रोक लगाते हुए साल 2012 की भर्ती नियमावली में बदलाव करने के निर्देश दिए |
High Court put stay on Recruitment Of 380 Special Teacher Post
एनसीटीई को भी विचार करने के दिए निर्देश | Recruitment
उत्तराखंड में 25 मार्च 2023 में जारी भर्ती विज्ञप्ति पर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन (NCTE) को भी नियमावली में बदलाव पर विचार करने के निर्देश दिए है और खा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद की जाएगी।
खंडपीठ की हाजिरी में हुई सुनवाई | Recruitment
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के हाजिरी में मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दे कि दिनेश चंद्र मठपाल गौनिया और 50 अन्य अभ्यार्थियों ने विशेष शिक्षकों की भर्ती के निर्धारित कानूनों को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा की वर्ष 2010 से राज्य के प्रार्थमिक स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 380 पद खाली पड़े है जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 25 मार्च 2023 को भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
भर्ती नियमावली में बदलाव की मांग | Recruitment
याचिकाकर्ताओं ने कहा की जारी की गई विज्ञप्ति में कानून है की अभ्यर्थियों को बीएड स्पेशल शिक्षा के साथ टीईटी प्रथम उतीर्ण होना जरूरी है और उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
स्पेशल बीएड को टीईटी में बैठने की अनुमति नही होती, तो वह टीईटी पास कैसे होंगे। इसको देखते हुए उन्होंने भर्ती नियमावली में बदलाव करने की मांग की है और भर्ती मे टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करें।
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