उत्तराखंड : 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू लेकिन कर सकते है यात्रा। जाने नए नियम|Char Dham Yatra

उत्तराखंड में लगातार कम होते कोविड के मामलों के बावजूद भी सरकार द्वारा आगामी 22 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है हालांकि इस दौरान कुछ शर्तों के साथ चार धाम यात्रा के अलावा व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी गई है।

Covid curfew extended till June 22 with permission for Char Dham Yatra

उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कर्फ्यू में काफी भीड़ बरती गई है। लेकिन कर्फ्यू जारी रखने से सरकार का यह कड़ा संदेश है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। सोमवार को शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की घोषणा की है। हालांकि अभी आगामी 22 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू को लेकर शासन से विस्तृत SOP जारी होना बाकी है।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कोविड कर्फ्यू को आगामी 22 जून सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाया गया है। इस दौरान व्यापारियों को राहत देते हुए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 3 दिन खुले रहेंगे। इसके अलावा चार धाम यात्रा को भी 15 जून से कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी गयी है। हालांकि नई गाइडलाइन को लेकर विस्तृत जानकारी शासन द्वारा जारी होने वाली SOP में दी जाएगी जो कि जल्द ही शासन से जारी होगी। तो वहीं इसके अलावा बाकी के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

क्या खुला ..? क्या बंद ..?

  • चार धाम यात्रा प्रदेश के कुछ जिलों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ खोली गई है।
  • 3 दिन खुलेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान।
  • मिठाइयों की दुकानों को खोलने के लिए 5 दिन की अनुमति दी गई है।
  • शहर में ऑटो और विक्रम संचालन की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी गई है।
  • बॉर्डर पर आरटी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है।
  • शादी समारोह में भी राहत देते हुए 20 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है हालांकि अभी भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी।
  • रेवेन्यू कोर्ट यानी राजस्व न्यायालयों को खोलने की अनुमति दी गई है। 1 दिन में अधिकतम 20 मामलों की ही सुनवाई होगी।

22 जून तक बढ़ाये गए कोविड कर्फ्यू को लेकर SOP —

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