कोविड कर्फ्यू : एक सप्ताह और बढ़ेगा, वीकेंड बंदी में संसोधन, दुकानों का समय भी बदला। New Guidelines for Covid curfew

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं इसके साथ साथ कई सारी छूट भी दी गई है। 6 जुलाई तक बढ़ाये गए कोविड कर्फ्यू को लेकर कुछ ही देर में SOP जारी कर दी जाएगी।

Covid curfew extended till 6 july , New Guidelines for Covid curfew

उत्तराखंड में लगातार थम रहे कोविड-19 के मामलों के बाद अब सरकार लगातार कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। पहले 29 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू को अब एक सप्ताह और बड़ा कर 6 जुलाई तक किया जाएगा जिसको लेकर शासन कुछ ही देर में sop जारी करने वाला है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को जानकारी दी है कि कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह और बढ़ाया जा रहा है तो वही इस बार कुछ अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।

पर्यटकों के लिए खुशखबरी

सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों से लगातार आ रही मांग के बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार के दिन खोला जाएगा। जिसमें कि खास तौर से मसूरी और नैनीताल से यह मांग उठ रही थी और यंहा के पर्यटन सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था जिसके मध्यनजर सरकार ने पर्यटक स्थलों पर रहने वाली शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी को बदल दिया है। पर्यटक स्थलों पर साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को की जाएगी। यानी मसूरी-नैनीताल सहित पर्यटन पर आश्रित शहरों मैं अब शनिवार और इतवार को बंद नहीं रहेगा बल्कि अब मंगलवार और बुधवार इन शहरों में साप्ताहिक बंदी रहेगी।

दुकानों का समय बदला :-

प्रदेश में लगातार कोविड-19 के कम होते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों के दुकानों के खुलने के समय को बदलने को लेकर भी निर्णय लिया है। व्यापारियों की लगातार मांग के बाद अब पांचों दिन खुलने वाले बाजार के समय मैं परिवर्तन करते हुए इसे 5:00 बजे से बढ़ाकर 7:00 बजे कर दिया गया है। यानी कि अगले सप्ताह रहने वाले कोविड कर्फ्यू में बाजार पांचों दिन खुलेंगे और दुकान है शाम को 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

जिम संचालक और कोचिंग सेंटर खुलेंगे :-

धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे उत्तराखंड मैं सरकार ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश में जिम और कोचिंग सेंटर भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे जिसमें जिम संचालकों को बड़ी राहत देते हुए जिम और कोचिंग सेंटर को कैपेसिटी से 50% की अनुमति के साथ खोलने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है जिसके बाद अब और जिम संचालक अपने जिम का और कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और 50 फ़ीसदी कैपेसिटी के नियम का पालन करना होगा।

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