उत्तराखंड में चल रहे कोविड-19 कर्फ्यू के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है। आगामी 18 मई तक लागये गए कर्फ्यू के चलते कल से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सस्ते गल्ले राशन की दुकानें खोली जाएंगी।
Amendment in curfew rules from tomorrow
उत्तराखंड में कोविड-19 कोरोनावायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है तो वहीं सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिसके चलते 11 मई से लेकर आगामी 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू लगाया गया है और इसके चलते अब तक कर्फ्यू के दौरान खोली जा रही दुकानों को भी बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं लेकिन प्रदेश में राशन वितरण को सरल बनाने के लिए कर्फ्यू में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके तहत सभी सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकान खोलने की अनुमति दी गयी है।

बुधवार को गुरुवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कल यानी 14 मई से सभी सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकान को सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है और यह अनुमति प्रदेश में खाद्यान्न वितरण के लिए दी गई है जिसके तहत सभी गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाएगा और यह वितरण सरलता से चले इसलिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है।