कोविड कर्फ्यू के नियमों में बदलाव, व्यापारियों को राहत, अब ये दुकाने भी खुलेंगी | New covid curfew SOP

कल रविवार को उत्तराखंड शासन द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन के नियमों में आज कुछ संशोधन किया गया है। खुलने वाली दुकानों में कुछ और दुकानों को शामिल किया गया है तो वहीं दुकान खोलने का 1 दिन और बढ़ाया गया है।

Amendment for covid curfew SOP uttarakhand

प्रदेश में अब कोविड-19 के मामले तो लगातार थम रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू को लेकर व्यापारी लगातार नाराज थे और अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे थे। इसी बीच रविवार को जहां सरकार द्वारा लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया गया तो वही कुछ सीमित दिनों में चिन्हित दुकानों को खोले जाने को लेकर भी आदेश किए गए जिससे व्यापारी नाखुश थे ऊपर से हफ्ते में 3 दिन खोले जाने वाली शराब की दुकान को लेकर सरकार पर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कल जारी हुई SOP के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। और अब जरूरत के सामानों की दुकानों का एक तो समय बढ़ाया गया है और खुलने वाली दुकानों में कुछ अन्य दुकानें भी शामिल की गई हैं।

नई SOP में ये बदलाव हैं–

  • कल जारी हुई है SOP के अनुसार पहले जहां पैकिंग फ़ूड, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलर शॉप, ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानों को छूट दी गई थी। तो वहीं अब संशोधित आदेश में बर्तन की दुकान, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट, सेनेटरी स्टोर, कारपेंटर-फर्नीचर, और टिंबर मर्चेंट की दुकानें भी अब खोली जाएंगी।
  • पहले इन दुकानों को खोलने का दिन केवल 11 जून को रखा गया था लेकिन अब सरकार द्वारा एक दिन और बढ़ाया गया हर और अब 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक ये सारी दुकाने खुलेंगी।
  • इसके अलावा सभी मालवाहक को सभी तरह के गोदामों, रिटेलर, होलसेल में माल लोडिंग और अपलोडिंग के लिए रोजाना 24 घंटे अनुमति रहेगी

नया आदेश 👇

पुराना आदेश👇

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