खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की विभाग के अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक, अधिकारियों से मांगी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट।
Uttarakhand PRD Act Amendment
7 जून, बुधवार को उत्तराखंड के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा परिसर में विभाग के अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के उच्च अधिकारियों के साथ PRD एक्ट नियमावली, PRD जवानों को लेकर पूर्व में हुई बैठकों के बिंदुओं पर अनुपालन की, और PRD से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा अन्य और दूसरे आवश्यक बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की।
क्या रहे विभागीय बैठक की मुख्य बिंदु ? Uttarakhand PRD Act Amendment
आयोजित हुई बैठक में विभागीय मंत्रियों ने विभाग में हुए अभी तक के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा को सौंपी। बैठक में अधिकारियों के द्वारा मंत्री को रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु और उनके पहलुओं की जानकारी दी। PRD विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि नियमावली में ज़रूरी संशोधन करने के बाद जल्द ही इस महीने इसका जीओ जारी कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड PRD एक्ट जल्द होगा लागू। Uttarakhand PRD Act Amendment
उत्तराखंड का अपना PRD एक्ट जल्दी बनने जा रहा है इस बात का इस बात की जानकारी मंत्री रेखा आर्य ने दी। रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक PRD 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता आ रहा था क्योंकि उत्तराखंड का अपना कोई PRD एक्ट नहीं था।
पहले क्या थे PRD एक्ट के कानून? PRD Act 1948
- PRD एक्ट में पहले PRD जवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी जिसमें पूर्व में उनका सुरक्षा की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन या भर्ती की जाती थी।
- पहले प्रांतीय रक्षक दल में पंजीकरण किए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और स्वयंसेवक की आयु सीमा 50 वर्ष की थी।
- गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलता था मात्र मातृत्व अवकाश।
PRD एक्ट में क्या हुए बदलाव? Uttarakhand PRD Act 1948
- आवश्यकता के अनुसार जवानों की भर्ती विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे टेक्निकल, चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में की जाएगी।
- प्रांतीय रक्षक दल में पंजीकरण के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष की गई और जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य काम करने का मौका दिया गया है।
- गर्भवती महिलाओं को आने वाले समय में मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।
रेखा आर्य ने PRD एक्ट में संशोधन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि PRD एक्ट 1948 में संशोधन के साथ अन्य कई व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए जाएंगे जिसका जल्द ही जियो जारी कर दिया जाएगा इन सभी सुविधाओं को लागू करने से हमारे स्वयंसेवकों को भविष्य में फायदा होगा। हमारी सरकार और हमारा युवा कल्याण विभाग PRD जवानों के साथ हमेशा हर परिस्थिती में साथ रहेगा।
इस अवसर पर बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय अग्रवाल, उप निदेशक शक्ति सिंह, डिप्टी डायरेक्टर सर्वेन्द्र जयराज, एडिशनल सेकेट्री निर्मल कुमार, श्रीमती दीप्ति जोशी , प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।