एक महीने के लिए बढ़ा कोविड कर्फ़्यू, ये रहे नए नियम | Covid Curfew in Uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 को अब अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है जो कि अब 20 नवंबर 2021 सुबह 6:00 बजे तक मान्य होगा तो वही कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा कई तरह की बंदिशें रखी गई है।

Uttarakhand government extended the Covid curfew for next 1 month.

उत्तराखंड सरकार द्वारा अगले 1 महीने के लिए बढ़ाये गए कोविड-19 कर्फ्यू में ज्यादातर गाइडलाइंस में कुछ बदलाव नही है तो वही सोमवार उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यसचिव कार्यालय से जारी हुई SOP में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस प्रकार से हैं।

उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

  • कोविड कर्फ्यू की यह गाइडलाइंस कल 19 अक्टूबर से अगले महीने 20 नवंबर की सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेंगी।
  • शादी समारोह के लिए वेडिंग पॉइंट की छमता से 50 वी सदी लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शामिल होने की अनुमति रहेगी।
  • प्रदेश के सभी कोडिंग इंस्टीट्यूट कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • सभी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 फ़ीसदी संख्या के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित करने की अनुमति रहेगी।
  • वीकेंड पर बाजारों को खोलने और बंद करने के अलावा अलग-अलग जगहों में बाजार को खोलने और बंद रखने की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी।
  • बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेक पोस्ट पर दिखाना होगा और इसके बाद उन्हें किसी भी तरह के कोविड टेस्ट कराने या प्रमाण पत्र दिखाने की बाध्यता नहीं होगी हालांकि प्रदेश में उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत रहना होगा।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले ऐसे लोग जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उन सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी कोविड टेस्ट की कोई सी भी रिपोर्ट दिखानी होगी और उसी के बाद उन्हें प्रदेश में उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा।

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चार-धाम यात्रा पर ज्यादा फोकस

  • चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के अधिकारी की पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जनरेट होने वाले ईपास के बाद ही उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि उत्तराखंड के लोगों को चार धाम यात्रा में दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता नहीं होगी।
  • चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सिंग कि दोनों डोज लगाने के 15 दिन बाद का प्रमाण पत्र और स्मार्ट सिटी के अधिकारी की वेबसाइट से जनरेट होने वाले प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे यात्री जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन नहीं लगाई गई है उन सभी को यात्रा से 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र को दिखाने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
  • मंदिरों में दर्शन और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना होगा।

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