उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कई सारी रिलेक्सेशन के साथ आगामी 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है जिसको लेकर सोमवार देर रात SOP भी जारी कर दी गयी है। SOP में सबसे बड़ी बात है वो है चार धाम यात्रा को लेकर, क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने यात्रा की SOP जारी की है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
Latest SOP for uttarakhand
सोमवार देर रात मुख्य सचिव ओम प्रकाश कार्यालय से जारी हुई आगामी 6 जुलाई 2021 तक के बढ़ाये गए कोविड कर्फ्यू की SOP में काफी सारी छूट प्रदेश वासियों को दी गयी है जो कि एक तरीके से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की तरफ बढ़ाया गया कदम है। नई SOP में दुकानों के दिनों के साथ साथ समय मे भी बदलाव किया गया है तो वहीं पर्यटक स्थलों में वीकेंड पर हो रहे नुकसान को देखते हुए भी फैसला लिया गया है। और कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
नई SOP के महत्वपूर्ण बिंदु
- उत्तराखंड में आगामी 6 जुलाई 2021 सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।
- शादी समारोह और शव यात्रा में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी और इन लोगों को 72 घण्टे पहले की RT-pcr/true Nat/CBNAT/RAT covid-19 negative report के साथ अनुमति मिलेगी।
- सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज अभी अग्रिम आदेशों तक बंद रखे गए हैं। तो वही स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। नर्सिंग और MBBA classes को लेकर पूर्व की तरह नियम लागू रहेंगे।
- प्रदेश में सभी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। जिन कोचिंग सेंटरों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र कोचिंग करते हैं वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे इसके अलावा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहेगी।
- सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
- राज्य में मौजूद सभी रिसर्व फारेस्ट, टाईगर रिज़र्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन पार्क को पर्यटन, वन प्रबन्धन और रख-रखाव के लिए खोले जायेंगे जिसको लेकर वन विभाग कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के अलग से SOP जारी करेगा।
बाजार में क्या खुलेगा और कब कब खुलेगा
- पेट्रोल डीजल रसोई गैस इत्यादि से जुड़े ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, भंडारण और फुटकर बिक्री पूर्व की तरह जारी रहेगी।
- बाजार 29 और 30 जून के अलावा 1, 2, 3 और 5 जुलाई यानी (मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार) को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।
- सिनेमाघर शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर ऑडिटोरियम सभी गतिविधियों पर रोक है।
- आगामी 6 जुलाई तक रहने वाले कोविड कर्फ्यू में सभी जिम संचालकों को 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी गई है।
- सभी स्पोर्ट्स अकैडमी, स्टेडियम और सभी प्रकार के खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके खेल विभाग अपने स्तर पर s.o.p. जारी करेगा।
- फल सब्जी की दुकान, दूध की डेरी, मिठाई की दुकान रोजाना सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
- आम लोगों को सब्जी फल इत्यादि खरीदने के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- रविवार 4 जुलाई 2021 को बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा तो वहीं इस दिन स्थानीय नगर निकाय सभी कमर्शियल क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट और मंडी आदि भीड़भाड़ वाली जगह पर सैनिटाइजेशन करेंगे।
पर्यटक स्थलों पर वीकेंड खुला रहेगा
उत्तराखंड शाशन द्वारा जारी हुई नई SOP में पर्यटन को लेकर रियायत बरते हुए सभी पर्यटक स्थलों को वीकेंड पर स्पातहिक बंदी से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा मसूरी और नैनीताल के अलावा अन्य पर्यटक स्थल जो कि जिलों में जिलाधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे, उन पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को भी खुले रखे जाएंगे। हां लेकिन सैनिटाइजेशन के लिए इन शहरों को रविवार की जगह मंगलवार को बंद रखा जाएगा और सेनेटाइज़ेशन का काम किया जाएगा।
होटल और रेस्टोरेंट
- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे इत्यादि 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं होम डिलीवरी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है और डिलीवरी वाहनो को नहीं रोका जाएगा।
- मार्केट एरिया यानी नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट भोजनालय, ढाबे रात 10:00 बजे से शुभ प्रातः सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं।
- होटलों में मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल के उपयोग के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ उपयोग किए जाने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश और जिलों में प्रवेश के लिए
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। तो वही बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MOH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
- राज्य में आने वाले सेना के लोगों अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड टेस्ट का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा
- मैदानी जिलों से पहाड़ी जिलों में जाने पर, खासतौर से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर से पर्वतीय जिलों में जाने पर यात्रियों को 72 घण्टे पहले की RT-pcr/true Nat/CBNAT/RAT covid-19 negative report होनी अनिवार्य है।
कर्फ्यू के दौरान आवाजाही
- इमरजेंसी आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों की आवाजाही के लिए अस्पताल में डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर आने जाने की अनुमति मिलेगी
- मीडिया कर्मियों को उनके वैलिड आईडी कार्ड के साथ और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनके वाहनों को अनुमति होगी।
- एसेंशियल सर्विस से जुड़े, इमरजेंसी, कोविड ड्यूटी स्टाफ, सरकारी स्थानीय निकायों या फिर अधिकृत संगठनों के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
- प्राइवेट वाहनों को भी वैद्य आईडी कार्ड और इमरजेंसी के वैलिड कारणों के बाद ही कर्फ्यू में आवाजाही को छूट रहेगी।
चार-धाम यात्रा
- सरकार द्वारा एक जुलाई से चार धाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने को लेकर एस ओ पी जारी की गई थी जिसमें रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन चमोली जिले के लोगों के लिए बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन और उत्तरकाशी जिले के निवासियों के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए अनुमति दी गई थी लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी ना होने और कोविड के जोखिम को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक यात्रा पर रोक लगा दी है।
आदेश की कॉपी
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